दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच स्कूलों के लिए नए नियम, CAQM ने जारी किया आदेश
दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच स्कूलों की कार्यविधि पर नया आदेश
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, अब दिल्ली और एनसीआर के सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे। इसका मतलब है कि स्कूलों में ऑनलाइन और फिजिकल दोनों प्रकार की कक्षाएं चल सकेंगी। यह आदेश विशेष रूप से उन दिनों में लागू होगा, जब वायु गुणवत्ता स्तर अत्यधिक खराब हो और एयर पॉल्यूशन के चलते छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का खतरा हो।
हाइब्रिड मोड के तहत स्कूलों का संचालन
CAQM के नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अब प्रदूषण के दिनों में, अगर अभिभावक चाहें तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। साथ ही, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे को प्रदूषण के कारण स्कूल भेजने से मना करता है, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प भी रहेगा। यह निर्णय अभिभावकों की सहमति और राज्य सरकारों के निर्देशों पर निर्भर करेगा।
यह आदेश तब आया है जब प्रदूषण के कारण दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण से संबंधित मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस शुरू करने पर विचार किया जाए, क्योंकि कई छात्र ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित हैं और मिड-डे मील जैसी योजनाओं से भी बाहर हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पहल और CAQM का नया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण के मामलों पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली सरकार से स्कूलों में फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट का यह भी कहना था कि कई बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक उपकरणों से वंचित हैं, जिससे उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, मिड-डे मील जैसी योजनाओं के जरिए बच्चों को पोषण देने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों की गंभीरता की जांच की जाए।
इसके अलावा, कोर्ट ने CAQM से भी आदेश जारी करने को कहा था ताकि स्कूलों की कार्यविधि को प्रदूषण के स्तर के अनुसार समायोजित किया जा सके। इस पर CAQM ने प्रदूषण के दिनों में स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्णय लिया है। इस आदेश का पालन राज्य सरकारों और स्कूल प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
GRAP के तहत बदलाव
दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया है। इस प्लान के चौथे चरण के तहत दिल्ली सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया था। हालांकि, इस चरण के सख्त पालन में अधिकारियों की ओर से चूक की रिपोर्ट सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर संज्ञान लिया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों ने GRAP के चौथे चरण के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने में देरी की। खासकर 23 नवंबर को पुलिस को प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत तैनात किया गया था, लेकिन इसके बावजूद गंभीर चूक हुई। कोर्ट ने इस पर CAQM को निर्देश दिया कि वह तुरंत कार्रवाई शुरू करें।
प्रदूषण नियंत्रण में सरकारी जिम्मेदारी
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि नागरिकों की सेहत पर प्रतिकूल असर न पड़े।
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर CAQM द्वारा जारी किया गया यह आदेश न केवल बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सरकार की तरफ से प्रदूषण के मुद्दे पर एक संवेदनशील और सक्रिय कदम भी है। हालांकि, इस आदेश का पालन करते हुए सरकारों और स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाइब्रिड मोड से छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके और उनके स्वास्थ्य पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को भी और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली और NCR में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।